जालंधर में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश

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जालंधर, ब्यूरो: पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बेसबॉल बैट, तेजधार वाले हथियार, नुकीले हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार वाहन में रखकर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समागम में हथियार लेकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की एकत्रता तथा नारेबाजी करने पर भी पाबंदी लगाई है। इसके अलावा कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले सभी मैरिज पैलेस, होटलों के बैंक्वेट हॉलों, विवाह शादियों के कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा मैरिज पैलेसों तथा बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे मैरिज पैलेसों, बैंक्वेट हॉलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के जिम्मेदार होंगे।पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार मकान मालिक घरों में किराएदार, पीजी मालिक तथा आम लोग घरों में नौकर तथा अन्य कामगारों को अपने निकटतम पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे। पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में सभी पटाखों के निर्माताओं्र डीलरों को निर्देश दिया गया है कि पटाखों के पैकेटों पर आवाज का स्तर छपा होना अनिवार्य है। इसके अलावा होटल, मोटल, गेस्ट हाउस तथा सराय आदि के मालिक, प्रबंधक किसी भी व्यक्ति, यात्री को उसकी पहचान किए बिना नहीं ठहराएंगे।

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