सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका,30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के दिए आदेश

Spread the love

शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है।हिमाचल उच्च न्यायालय ने पंचायतीराज चुनाव 30 अप्रैल से पहले सम्पन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया है । दोनों पक्षों से दलीलें पूरी होने के बाद 7 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और सरकार को 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य चुनाव आयोग और सरकार मिलकर 28 फ़रवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करे और 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव सम्पन्न करवाए। हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर डिक्कन कुमार ठाकुर की तरफ से नवम्बर महीने में जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर दोनों तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।याचिकाकर्ता के एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इसे बड़ी राहत बताया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अहम फैसला करार दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *