उचित मूल्य की 10 राशन दुकानों को बंद करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Spread the love

पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उचित मूल्य की 10 दुकानों को बंद करने के निर्णय पर संज्ञान लिया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने राज्य सरकार इस फैसले के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव, निदेशक और जिला खाद्य नियंत्रक को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। सोलन जिले के कसौली और नालागढ़ निवासी राजा राम और अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश पारित किए।

उचित मूल्य की 10 दुकानदारों ने विभाग के कारण बताओ नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं को विभाग ने नोटिस दिया है कि क्यों न उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। विभाग ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 2019 के खंड तीन और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज आदेश 1994 में किसी भी उचित मूल्य दुकानधारक या परिवार सदस्य का पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधि होने पर उचित मूल्य की दुकान को नहीं किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *