सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
(पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, सेक्टर 1, चंडीगढ़)
हाईकोर्ट का सख्त रुख: 5 नवंबर को मुख्य सचिव खुद होंगे पेश, सरकार से मांगा अतिरिक्त हलफनामा
चंडीगढ़: पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाये से जुड़े बेहद अहम मुद्दे पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में पंजाब सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच काफी तीखी बहस देखने को मिली। सरकार की ओर से खुद एडवोकेट जनरल (AG) भी कोर्ट में मौजूद रहे और बहस में हिस्सा लिया।
आज की सुनवाई के मुख्य बिंदु:
5 नवंबर को मुख्य सचिव की व्यक्तिगत पेशी:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ वे 5 नवंबर को खुद व्यक्तिगत रूप से (In-Person) अदालत में पेश हों। सरकार द्वारा दिवाली के बाद की तारीख मांगने की अर्जी को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया।
अदालती फैसलों पर मांगा जवाब और अतिरिक्त हलफनामा:
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अतिरिक्त शपथ पत्र (Additional Affidavit) के जरिए लिखित में जवाब देने को कहा है कि सरकार अदालत के पुराने फैसलों को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है:
8 अप्रैल 2026 का सिंगल बेंच का फैसला।
3 अगस्त 2026 का डिवीजन बेंच का फैसला।
27 अक्टूबर के हलफनामे पर चर्चा:
27 अक्टूबर को दायर हलफनामे में सरकार ने कहा था कि “सुप्रीम कोर्ट से हारने पर ही DA देने पर विचार हो सकता है।” इस पर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए और सरकार से कर्मचारियों को DA देने की स्पष्ट योजना की जानकारी मांगी।
एक अन्य बेंच में 3 नवंबर को सुनवाई (₹1 लाख जुर्माना मामला):
DA के इसी मुद्दे पर एक अन्य डिवीजन बेंच में भी सुनवाई चल रही है, जहां हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर पहले ही 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हुआ है। उस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी, जबकि आज वाले मामले की सुनवाई अब 5 नवंबर को तय की गई है।
DA बकाया मामले में पंजाब सरकार को झटका!
5 नवंबर को मुख्य सचिव पंजाब को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश।
हाईकोर्ट ने मांगा अतिरिक्त हलफनामा— DA देने के लिए सरकार की क्या है प्लानिंग?
3 नवंबर को ₹1 लाख जुर्माने वाले दूसरे बेंच मामले की होगी सुनवाई।
दिवाली के बाद सुनवाई की सरकारी मांग हाईकोर्ट ने की खारिज।
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