हिमाचल हाई कोर्ट में डॉ. हंसराज POCSO मामले की सुनवाई

​डॉ. हंसराज पोक्सो मामला: हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को दिए रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश, 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

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पंजाब दस्तक
​शिमला/विधि विभाग:

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बुधवार को चंबा के चुराह से भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. हंसराज से जुड़े पोक्सो (POCSO) मामले में अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई चंबा सेशन कोर्ट द्वारा विधायक को दी गई जमानत के खिलाफ पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर चल रही है।


​न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत के समक्ष हुई इस सुनवाई के दौरान पीड़िता (याचिकाकर्ता) ने प्रतिवादी विधायक डॉ. हंसराज की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर अपना प्रति-उत्तर (Rejoinder) कोर्ट में पेश कर दिया है।


​रिकॉर्ड में शामिल होगा पीड़िता का प्रति-उत्तर
​सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पीड़िता का प्रति-उत्तर फिलहाल अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था। इस पर अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि उक्त जवाब को जल्द से जल्द रिकॉर्ड पर सही तरीके से शामिल किया जाए। रिकॉर्ड पूरे होने के बाद ही आगे की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी।


​इस दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (विजिलेंस) बिलासपुर की महिला इंस्पेक्टर भी रिकॉर्ड के साथ अदालत में मौजूद रहीं।


​क्या है पूरा मामला?
​उल्लेखनीय है कि चुराह से विधायक डॉ. हंसराज के खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले से जुड़ी याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़िता का आरोप है कि विधायक ने उनके नाबालिग होने के दौरान उनका यौन शोषण किया था। चंबा सेशन कोर्ट से विधायक को अग्रिम और नियमित जमानत मिलने के बाद, पीड़िता ने इस जमानत को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
​हाई कोर्ट ने अब रिकॉर्ड को पूरी तरह दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है।


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