शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने अहम बदलाव किए हैं। अब पक्का मकान होने के बावजूद पात्र परिवार बीपीएल में शामिल हो सकेंगे। साथ ही, आयु सीमा के मानदंडों में भी राहत दी गई है, जिससे पहले अपात्र ठहराए गए कई परिवारों को अब लाभ मिलेगा।ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए पहले बदलाव के तहत पक्का मकान होने के कारण बीपीएल से बाहर किए गए परिवारों को अब सूची में शामिल किया जाएगा। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी 15 जनवरी तक ऐसे पात्र परिवारों को सूची में शामिल कर अधिसूचित करेगी।
दूसरा बड़ा बदलाव आयु मानदंड में किया गया है। अब बीपीएल पात्रता के लिएबच्चों की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्षव्यस्क सदस्यों की आयु सीमा 18–59 से बदलकर 27–59 वर्ष कर दी गई है।
पहले आयु सीमा या पक्का मकान के कारण जिन परिवारों के आवेदन रद्द हुए थे, उनकी अब दोबारा समीक्षा की जाएगी। यदि कोई अन्य अपात्रता नहीं पाई गई तो ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने और नए सभी आवेदन 25 जनवरी तक संबंधित बीडीओ कार्यालय में जमा करने होंगे
