स्कूलों से 50 मीटर दूर रहेगा जंक फूड, बच्चों को बीमार बनाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बैन

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मंडी,काजल: हिमाचली स्कूलों से जंक फूड 50 मीटर दूर रहेगा। स्कूल कैंटीन सहित स्कूल परिसर में चलने वाले दुकानों में ट्रांसफैट फूड की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इस फेहरिस्त में मंडी डीसी अपूर्व देवगन ने स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौर हो कि हिमाचल के स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक ट्रांसफैट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को पाठशाला के मुख्य द्वार पर आवश्यक सूचना पट्ट स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल परिसर में भी ऐसे भोज्य पदार्थों का वितरण न करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। पाठशाला परिसर से बाहर दोनों ओर निर्धारित दूरी तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण का जिम्मा खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन के सहायक आयुक्त को सौंपा गया है।

राष्ट्रीय आयोग बाल संरक्षण अधिकार हिमाचल के 500 से ज्यादा स्कूलों में जागरूकता अभियान चला रहा है। ऐसे में हिमाचल इस तरह का अभियान चलाने वाला देश का 17 वां राज्य बन गया है। जंक फूड बच्चों को शूगर और मोटापा बांट रहा है। स्कूल कैंटीन में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया गया है। बच्चों में व्यस्कों की बीमारी का चलन बढऩे के कारण वाले जंक फूड को अब आउट किया गया है। जंक फूड के स्थान पर बच्चों को साग सब्जी खाने के लिए प्रेरित किए जाने को जागरूकता अभियान चलाने की कवायद भी तेज की गई है। मंडी में स्कूलों के अंदर और बाहर जंक फूड की एंट्री रोकने का जिम्मा खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन के सहायक आयुक्त को सौंपा गया है। यही अधिकारी इन मामलों में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।

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