हिमाचल: एफआईआर की कॉपी अग्रिम जमानत याचिका के साथ जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

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शिमला, सुरेन्द्र राणा:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की ओर से जारी आदेश के तहत अग्रिम जमानत याचिका के साथ एफआईआर और अंग्रेजी अनुवाद की कॉपी लगाना जरूरी नहीं होगा। यह सूचना रजिस्ट्रार न्यायिक की ओर से 5 मार्च को दी गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत संधावालिया सिंह की ओर से 28 फरवरी को जारी कार्यालय आदेश में यह बदलाव किया गया है।

पिछले आदेश के तहत रेगुलर जमानत की याचिका के साथ एफआईआर और अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि की कॉपी लगाना जरूरी है। इससे पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पर अधिवक्ताओं की ओर से एफआईआर की अंग्रेजी अनुवाद कॉपी नहीं लगाई जाती थी। हाईकोर्ट के जरनल हाउस में भी अधिवक्ताओं की ओर से इसका विरोध किया गया था। 

पिछले आदेश के तहत रेगुलर जमानत की याचिका के साथ एफआईआर और अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि की कॉपी लगाना जरूरी है। इससे पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पर अधिवक्ताओं की ओर से एफआईआर की अंग्रेजी अनुवाद कॉपी नहीं लगाई जाती थी। हाईकोर्ट के जरनल हाउस में भी अधिवक्ताओं की ओर से इसका विरोध किया गया था।

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