शिमला, सुरेंद्र राणा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में दो संशोधन किए गए हैं। सरकार ने प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान किया है। बिजली बिल जीरो रुपए होने पर उपभोक्ताओं से मिल्क सेस नहीं लिया जाएगा।
दूसरे संशोधन के मुताबिक लघु औद्योगिक ऊर्जा यूनिट में पर्यावरण सेस पर 2 पैसे, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर 4 पैसे, बड़े उद्योगों पर 10 पैसे और कॉमर्शियल सेक्टर पर भी 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। इसके अलावा अस्थाई कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट, स्टोन क्रेशर पर भी 2 रुपए प्रति यूनिट और विद्युत वाहन के चार्जिंग स्टेशन पर सेस लगेगा. पर्यावरण सेस का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा।
किस पर कितना होगा पर्यावरण सेस?
लघु औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.02 प्रति यूनिट,
मध्यम औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.04 प्रति यूनिट
बड़े औद्योगिक ऊर्जा – ₹0.10
प्रति यूनिट
कॉमर्शियल कनेक्शन- ₹0.10 प्रति यूनिट
अस्थाई कनेक्शन- ₹2.00 प्रति यूनिट
स्टोन क्रशर- ₹2.00 प्रति यूनिट
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन- ₹6.00 प्रति यूनिट
