SC चुनाव आयोग को नहीं दे सकता SIR कराने का निर्देश, EC ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा

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नई दिल्ली: चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में निर्वाचन आयोग (ईसी) ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से देशभर में संसदीय, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से एसआईआर कराने के निर्देश वाली जनहित याचिका खारिज करने का आग्रह किया है।

अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि देशभर में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराने का निर्णय करना निर्वाचन आयोग का संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार है। लिहाजा अदालतें इस तरीके से एसआईआर का निर्देश नहीं दे सकतीं। अगर अदालत ऐसा निर्देश देती है, तो ये निर्वाचन आयोग के संवैधानिक क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण के समान होगा। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका को सिरे से खारिज करने का आग्रह किया है।

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