Chandigarh: हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ प्रशासनिक निर्देशों से शामलात भूमि पंचायतों के नाम नहीं की जा सकती ट्रांसफर

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पंजाब दस्तक: हरियाणा व पंजाब सरकार के शामलात भूमि का मालिकाना हक पंचायतों के नाम करने के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक आदेश से शामलात भूमि का मालिकाना हक पंचायतों के नाम नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शामलात भूमि के मालिकाना हक को लेकर लंबित सैकड़ों याचिकाओं का निपटारा करते हुए इस भूमि का मालिकाना हक पंचायत का माना था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मालिकाना हक पंचायतों के नाम दर्ज सुनिश्चित करने का दोनों राज्यों को आदेश दिया था। इसके बाद दोनों राज्यों ने प्रशासनिक अधिसूचना जारी कर पंचायतों को इन जमीनों का कब्जा अपने नाम सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था।

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