शिमला,सुरेंद्र राणा:राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों, नगर निकायों और निगम चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छह अक्तूबर, 2025 को प्रकाशित होगी। इसके बाद 8 अक्तूबर से 17 अक्तूबर तक लोग अपना नाम जोडऩे, गलतियां ठीक कराने या किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराने का मौका पा सकेंगे। यानी अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या आपके नाम/पते में कोई गलती है तो यह समय आपके लिए बेहद अहम है। दावों और आपत्तियों का निपटारा 27 अक्तूबर तक किया जाएगा। अगर किसी को निर्णय से असहमति होगी तो वह अपील कर सकेगा, जिसकी अंतिम तिथि 3 नवम्बर तय की गई है।इन अपीलों पर फैसला 10 नवंबर तक होगा। इसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट 13 नवंबर, 2025 तक जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि दावे और आपत्तियां व्यक्तिगत तौर पर, पंजीकृत डाक से या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही जमा की जा सकेंगी। बल्क में आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी, हालांकि परिवार के सदस्यों के नाम एक ही व्यक्ति द्वारा दिए जा सकते हैं। अंतिम वोटर लिस्ट आयोग और संबंधित जिलों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि यह कार्यक्रम उन पंचायतों और शहरी निकायों पर लागू नहीं होगा, जहां वार्डों का पुनर्निर्धारण अभी बाकी है। मतदाता सूची को लेकर आयोग का कहना है कि हर योग्य व्यक्ति का नाम शामिल होना चाहिए और किसी भी नागरिक का मताधिकार छूटना नहीं चाहिए।
