चार घंटे होगी पशु मित्रों की ड्यूटी, इतना मिलेगा मानदेय, महीने में 1 अवकाश; जानें विस्तार से

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शिमला, सुरेन्द्र राणा: पशुपालन विभाग में पशु मित्रों की नियुक्ति के लिए नियम तय कर दिए हैं। पशु मित्रों से रोज 4 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। हर महीने 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पंजीकृत पशुओं वाले आवेदकों को अधिकतम 4.5 अंक दिए जाएंगे। जिस पंचायत के पशुपालन चिकित्सालय में पशु मित्र की नियुक्ति होनी है, उसी पंचायत के स्थानीय निवासी को नियुक्ति के लिए एक अतिरिक्त अंक मिलेगा।

एक माह में एक अवकाश मिलेगा। महिलाओं को 180 दिन की मातृत्व छुट्टी मिलेगी। पशु मित्र नियमितीकरण का दावा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों के लिए पशु मित्र पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया।

भर्ती प्रक्रिया के लिए संबंधित जिलों में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक पदों को विज्ञापित करेंगे। इन पदों पर भर्ती के आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। वहीं, शारीरिक क्षमता परीक्षा भी होगी। नीति के अनुसार शारीरिक परीक्षा के दौरान पशु मित्रों को 100 मीटर दूरी 1 मिनट में 25 किलो वजन के साथ तय करनी होगी। इनका चयन पशु मित्र एन्गेजमेंट कमेटी की ओर से किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष स्थानीय एसडीएम, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक सदस्य और वरिष्ठ वेटरनरी अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। शारीरिक परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को अधिकतम 85 अंक शैक्षणिक योग्यता के रहेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी को 1 अंक, विधवा तलाकशुदा, एकल नारी को 1.5 अंक, बीपीएल परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को 1.5 अंक, एकल नारी, अनाथ बच्चों को भी 1 अंक, भूमिहीन, एक हेक्टेयर से कम भूमि वालों को 2 अंक, एनएसएस प्रमाणपत्र वाले को 1 अंक मिलेगा। ग्राउंड टेस्ट के बाद आवेदकों का चयन मेरिट आधार पर होगा।

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