भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल- विधायक सुखराम चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज

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सिरमौर, काजल: पांवटा साहिब के माजरा पुलिस थाना क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल व पांवटा साहिब विधायक सुखराम चौधरी सहित सैकड़ों लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि शनिवार को क्षेत्र में लव जिहाद का आरोप लगाने के साथ डा. राजीव बिंदल की अगवाई में सैकड़ों लोग युवती के परिवार के साथ माजरा थाने की ओर जा रहे थे, जबकि इस दौरान डीसी सिरमौर द्वारा माजरा उप-तहसील में धारा 163 लगाई गई थी, जिसमें पांच से ज्यादा लोग इक_े नहीं हो सकते थे। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग डा. राजीव बिंदल व सुखराम चौधरी की अगवाई में माजरा की ओर आ रहे थे, जिसे पुलिस के द्वारा बैरीकेड्स के सामने ही रोक दिया गया था तथा वहीं पर डीएसपी मानवेंद्र सिंह ठाकुर व एसडीएम पांवटा गुंजित सिंह चीमा के समक्ष डा. राजीव बिंदल तथा सुखराम चौधरी ने पुलिस से तीन मांगें की थीं।इसमें पहली मांग पीडि़त युवती को रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपने हेतु और कीरतपुर गांव में लोगों के ऊपर पथराव करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई व महिलाओं पर पुरुष पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज की जांच के बारे मांग रखी थी तथा पुलिस उपाधीक्षक मानवेंद्र सिंह ठाकुर के आश्वासन के बाद धरना वहीं पर स्थगित कर दिया गया था।

इस मामले में गंभीरता को समझते हुए उपायुक्त सिरमौर के द्वारा माजरा क्षेत्र में कानून सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगाई गई थी। इसके उल्लंघन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल व पांवटा साहिब विधायक सुखराम चौधरी सहित सैकड़ों लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उधर, डीएसपी पांवटा मानवेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि धारा 163 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने डा. राजीव बिंदल व सुखराम चौधरी सहित सैकड़ों लोगों पर मामला दर्ज किया है।

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