चीफ इंजीनियर नेगी की मौत मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 20 मई को होगी सुनवाई

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शिमला, सुरेन्द्र राणा: पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार और पुलिस से इस मामले में अब तक की गई जांच को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। सरकार इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करेगी। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।नेगी की मौत पर उनकी पत्नी किरण नेगी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। किरण ने याचिका में इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से और सीबीआई से करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाया है। परिवारजनों का आरोप है कि सरकार इस मामले को आत्महत्या बताकर रफा-दफा करना चाहती है, जबकि यह आत्महत्या का केस नहीं है, बल्कि नेगी को मारा गया है। इस मामले में सरकार ने पावर काॅरपोरेशन के निदेशक देशराज को निलंबित किया है और एमडी हरिकेश मीणा को पद से हटा दिया है। पुलिस ने इन दोनों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपी देशराज ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत ली है, जबकि मीणा को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।

बता दें कि नेगी की मौत की जांच के लिए सरकार ने एक विशेष जांच टीम गठित की है। जांच करने के बाद टीम ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। परिवारजनों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मामले में बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। पत्नी किरण ने जांच से असंतुष्टता जाहिर की है। नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंद सागर झील से मिला।

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