सोलन: जिला अदालत सोलन के विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने गुरुवार को सोलन और बद्दी में ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के पद पर रहते हुए अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति के मालिक बने आरोपी कपिल धीमान को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसके अतिरिक्त दोषी के पिता और भतीजे को भी 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और सभी दोषियों की करीब 65 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति को सरकार के अधीन करने के भी आदेश दिए गए हैं।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो) के उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि वर्ष 2012 में विजिलेंस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें सोलन के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर और बद्दी के ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान पर अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
मामले में उसके पिता व भतीजे सहित तीन अन्य उद्योगपतियों के भी शामिल होने की बात कही गई थी। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ 14 दिसंबर, 2012 को मामला दर्ज किया और 2001 से अब तक की एक निश्चित अवधि के बीच में उसके द्वारा जुटाई गई संपत्ति को आधार बनाया गया। जुटाई गई संपत्ति को देख जांच एजेंसी भी हैरत में पड़ गई।
उसके आवास से बरामद हुए सामान की गिनती करने में ही पुलिस को तीन दिन का समय लग गया था। उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति जोडऩे के मामले में तीनों को दोषी करार दिया है।