कोर्ट के आदेश के बाद संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू, तीन मंजिलों को गिराने के नगर निगम कोर्ट के आदेश

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शिमला, सुरेन्द्र राणा: संजौली की मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी ने सोमवार को शुरू कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद की अवैध तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए है।जिसके बाद मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद की देखरेख में है काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक फंड की मैनेजमेंट नहीं हुई और काम करने के लिए काफी फंड की जरूरत है इसलिए इसमें तीन से चार महीने का समय लग सकता है।

वहीं संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने को लेकर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मस्जिद का अवैद्य हिस्सा टूट रहा है। यदि गिराने के लिए मस्जिद कमेटी को फंड की दिक्कत है तो कोर्ट में ओर समय के लिए अपील कर सकते हैं। हिमाचल जैसे शांति प्रिय राज्य की शांति बनाएं रखने के लिए उन्होंने इसे बेहतर पहल बताया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल देव भूमि है यहां के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना उनका दायित्व है। हिमाचल प्रदेश में शांति बनी रहनी चाहिए प्रदेश में काफी तादात में बाहरी राज्यों पर्यटक आते हैं। प्रदेश की अच्छी छवि बनी रहनी चाहिए उसके लिए यह अच्छी पहल है।

बता दे की नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट की ओर से इस मस्जिद के तीन अवैध मंजिलों को तोड़ने के आदेश जारी किए गए थे ।5 अक्टूबर को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट से जारी आदेशों को अमल करने के लिए 2 महीने का समय मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को दिया गया है। वक्फ बोर्ड से मस्जिद कमेटी ने पहले अनुमति मांगी थी अब अनुमति मिलने के बाद यह काम शुरू कर दिया गया है।

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