शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के 1076 पदों का रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रदेश सरकार के आवेदन पर यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए कहा कि रिजल्ट घोषित करने के बाद यदि सरकार चाहे, तो 1047 सफल जेबीटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र जारी कर सकती है। कोर्ट ने 29 याचिकाकर्ताओं द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने को ध्यान में रखते हुए 29 पदों को रिक्त रखने के आदेश भी दिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने इन बैचवाइज भर्तियों का परिणाम घोषित करने पर रोक नहीं लगाई थी। केवल नियुक्तियां कोर्ट की अनुमति से देने के आदेश पारित किए थे। इस पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट में केवल 29 याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है।
सरकार का यह भी कहना था कि याचिकाकर्ताओं ने न तो दो वर्षीय जेबीटी डिप्लोमा किया है और न ही एलिमेंट्री एजुकेशन में इनके पास डिप्लोमा है।
सरकार ने बताया कि इन भर्तियों के लिए रिजल्ट तैयार हैं। इसलिए इन 29 पदों को छोडक़र अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने सरकार के आवेदन को स्वीकारते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि वे बीएड डिग्री धारक होने के साथ-साथ टेट उत्तीर्ण भी हैं और एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं।
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