सोलन DC के शिमला में सरकारी बंगले पर बवाल: हाईकोर्ट पहुंचा मामला; IAS किरण ने दी चुनौती, कहा- नोटिस पर नहीं छोड़ा कब्जा

Spread the love

शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल के शिमला में IAS अधिकारी को सरकारी बंगला नहीं मिलने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। साल 2017 बैच की IAS किरण भड़ाना ने कसुम्पटी में सेट नंबर 11, Type-V सरकारी बंगला सोलन DC मनमोहन शर्मा को अलॉट करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

स्पेशल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एवं डायरेक्टर सूचना एवं जन संपर्क विभाग (IPR) किरण भड़ाना ने पिटीशन में सोलन DC का शिमला में सरकारी कोठी पर कब्जा अनाधिकृत बताया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 8 जून को मकान खाली करने के नोटिस के बावजूद मनमोहन शर्मा में कब्जा नहीं छोड़ा।

किरण भड़ाना ने इस कोठी को खाली कराने और उन्हें अलॉट करने के लिए तीन बार 17, 22 और 24 जुलाई को मुख्य सचिव से आग्रह किया। महिला अधिकारी ने अपनी प्रेग्नेंसी का तर्क देते हुए इस कोठी की बहुत ज्यादा जरूरत बताई थी। 27 जुलाई को याचिकाकर्ता महिला अधिकारी kr प्री-मैच्योर डिलीवरी हुई।

इन्हें बनाया प्रतिवादी

किरण भड़ाना ने मुख्य सचिव के अलावा इस कोठी को खाली कराने के लिए डिवीज़नल कमिश्नर शिमला और डायरेक्टर एस्टेट से भी आग्रह किया। कोठी नहीं मिलने पर उन्होंने GAD सचिव, डायरेक्टर एस्टेट, शिमला डिवीजनल कमिश्नर और सोलन DC मनमोहन शर्मा को इस मामले में प्रतिवादी बनाया है।

8 अप्रैल को मनमोहन शर्मा की सोलन हुई ट्रांसफर

मनमोहन शर्मा की ट्रांसफर 8 अप्रैल को शिमला से सोलन हुई। सुक्खू सरकार ने उन्हें सोलन का DC लगाया। दो महीने तक उन्होंने शिमला का सरकारी बंगला खाली नहीं किया। इसके बाद डायरेक्टर एस्टेट ने 8 जून को उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया।

GAD ने एक जुलाई को यह कोठी सोलन DC को ही अलॉट कर दी। याचिका में कहा गया कि सोलन DC के अड़ियल रवैये के कारण महिला अधिकारी को जरूरत के बावजूद सरकारी कोठी नहीं मिल पाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *