शिमला में टैक्सी ऑपरेटरों का सरकार के खिलाफ़ प्रदर्शन, बोले ट्रांसपोर्ट विभाग ने छ गुणा बढ़ाया स्पेशल रोड टैक्स

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शिमला, सुरेंद्र राणा: मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1972 के तहत हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा गाड़ियों के टैक्स की रिवाइज्ड कैटगिरी को 31 अक्तूबर 2023 को अधिसूचित किया गया जिसे 1 नवंबर 2023 को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। शिमला टैक्सी ऑपरेटरो ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर स्पेशल रोड टैक्स में छ गुणा बढ़ाने की बढ़ाने के आरोप लगाए हैं और विभाग की फैसले का विरोध करते हुए आज शिमला में आरटीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और टैक्स बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की है।

शिमला में ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार ने रोड टैक्स को लेकर जो रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक टैक्सी के स्पेशल रोड टैक्स को 1350 से बढ़ाकर सीधा ₹8000 कर दिया है जिससे टैक्सी ऑपरेटर को खासा नुक्सान हो रहा है। पहले ही हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार प्रदेश के भीतर टैक्सी चलाने वालों पर भारी भरकम टैक्स लगा रही है जबकि बाहरी गाड़ियों में सरकार ने छूट दे रखी है। ऐसे में अगर सरकार ने स्पेशल रोड टैक्स में की गई बढ़ोतरी के निर्णय को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में टैक्सी चालक गाड़ियों की चाबियां आरटीओ दफ्तर में जमा करेंगे और चक्का जाम करने को मजबूर होगें।

वहीं टैक्सी ऑपरेटर के विरोध को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक ने कहा कि सरकार ने किसी भी प्रकार का टैक्स नही बढ़ाया है। टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कन्फ्यूजन हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने रोड टैक्स को लेकर रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है जो इससे पहले 2006 में प्रकाशित किया गया था लेकिन इसमें दो कैटगिरी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल और वैनिटी वैन छूट गई थी जिन्हें टैक्स में समलित करके नवम्बर 2023 में अधिसूचित किया गया है

जिसमें किसी भी प्रकार के टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कन्फ्यूजन हुआ है इसलिए उन्हें विभाग के लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी टैक्सी ऑपरेटरों का विरोध जायज नही है।

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