छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को 25 साल का कठोर कारावास, जुर्माना के साथ पीड़िता को मुआवजा भी

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शिमला, ब्यूरो: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोप साबित होने पर दोषी पाए गए एक शिक्षक को 25 साल के कठोर कारावास समेत 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख मुआवजा देने की सिफारिश की है।

दोषी शिक्षक तहसील ठियोग का रहने वाला है।केस के मुताबिक, पीड़िता निजी स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा थी। 8 नवंबर, 2022 को छात्रा स्कूल गई थी, लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। पीड़िता की मां की शिकायत पर देहा थाना में पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि अध्यापक भी घर से गायब है। जांच में उसकी लोकेशन कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र में पाई गई। पुलिस ने 18 नवंबर को आरोपी और पीड़िता को जगतसुख के एक होटल से बरामद किया।

पीड़िता ने बयान दिया कि वह पारिवारिक कारणों से घर छोड़कर शिक्षक के साथ गई थी। इसी दौरान शिक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 18 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता शिक्षक पर विश्वास करती थी, लेकिन उसने अनुचित लाभ उठाते हुए न केवल उसका अपहरण किया, बल्कि यौन शोषण भी किया।

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