पंजाब दस्तक, पत्नी की आपत्तिजनक फोटो अपनी महिला साथी के साथ साझा करने के आरोपी पति व उसकी साथी को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्हें इस मामले की जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी याची व उसकी साथी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के अनुसार याची ने शिकायतकर्ता की आपत्तिजनक फोटो अपनी साथी को भेजी थी। इसके बाद उसकी साथी ने यह फोटो शिकायतकर्ता को भेज कर ब्लैकमेल किया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच आरंभ की तो प्राथमिक जांच में पाया कि फोटो शिकायतकर्ता ने खुद खींची है। बाद में जब एफआईआर दर्ज हुई तो याची व उसकी साथी को इसका आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में आपत्तिजनक फोटो/वीडियो सार्वजनिक नहीं किया गया है और न ही इसे इंटरनेट पर डाला गया है। ऐसे में इस मामले में कोर्ट ने याची व उसकी साथी को अग्रिम जमानत दे दी है और जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
