हिमाचल हाईकोर्ट में DGP केस की सुनवाई: रिकॉल एप्लिकेशन पर बहस पूरी; कोर्ट ने रिजर्व रखा फैसला, संजय कुंडू और SP कांगड़ा ने रखा पक्ष

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शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल हाईकोर्ट में शुक्रवार को DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में आज इस मामले की सुनवाई करीब पांच घंटे तक चली।

इस दौरान DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री रिकॉल एप्लिकेशन बहस हुई। इस पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख दिया है। DGP और SP ने बीते 26 दिसंबर के ट्रांसफर ऑर्डर को अदालत से स्टे करने की गुहार लगाई। DGP के एडवोकेट ने SP शिमला की जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए।

इससे पहले पिछले कल की सुनवाई के दौरान DGP ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी। SC ने दो सप्ताह के भीतर रिकॉल एप्लिकेशन निपटाने के आदेश दे रखे हैं।

कोर्ट ने DGP-SP कांगड़ा को हटाने के दिए थे आदेश

दरअसल, हाईकोर्ट में 26 दिसंबर की सुनवाई में डीजीपी और एसपी कांगड़ा को वर्तमान पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए थे। इन आदेशों के खिलाफ संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट गए। शीर्ष अदालत ने संजय कुंडू के ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे और रिकॉल एप्लिकेशन का दो सप्ताह के भीतर निपटारा करने के आदेश दिए है।

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