परिवार से बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगेगी दो फीसदी स्टांप ड्यूटी, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

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पंजाब दस्तक: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को इंडियन स्टांप एक्ट-1899 में संशोधन की मंजूरी दे दी। इसके तहत अब परिवार यानी खून के रिश्तों से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के नाम प्रापर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर दो फीसदी स्टांप ड्यूटी लगेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य में पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग और लोगों से प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

पंजाब सिविल सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में, इंडियन स्टांप एक्ट-1899 के शेड्यूल 1ए में इंदराज नंबर-48 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी गई। इससे अब खून के रिश्तों से बाहर, प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने पर लागू होने वाले क्लेक्टर रेट या तय राशि पर 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी लागू करने का फैसला लिया गया है। यह स्टांप ड्यूटी पारिवारिक सदस्यों- पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, बहन-भाई, दादा-दादी और पोता-पोती को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर लागू होगी।

गौरतलब है कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक व्यक्ति संबंधित अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधिकृत हो जाता है। इस फैसले से राज्य में ऐसी संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर भी लगाम लगेगी, जो गरीबों की आवास संबंधी कल्याण योजनाओं के तहत मकान आदि अलॉट किए जाते हैं और इनकी बिक्री की मनाही होने के चलते इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये बेच दिए जाने के अनेक मामले सामने आ चुके हैं।

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