हिमाचल कर्मचारियों को OPS चुनने का मौका

​कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत: 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों को OPS चुनने का एक और सुनहरा मौका!

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पंजाब दस्तक – कर्मचारियों की आवाज़
हिमाचल प्रदेश (विशेष कवरेज)
​शिमला / पंजाब दस्तक (सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ):

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हित में प्रदेश सरकार ने एक बेहद महत्त्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है। जिन कर्मचारियों की भर्ती 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के विरुद्ध हुई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से जिनकी नियुक्ति बाद में हुई और वे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आ गए थे, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) यानी CCS पेंशन नियम 1972 में आने का एकमुश्त अवसर (One-Time Option) प्रदान किया गया है।


​📢 मुख्य बातें एक नज़र में:
​अधिसूचना तिथि: वित्त (पेंशन) विभाग ने 9 जुलाई 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर यह आदेश जारी किए हैं।
​अंतिम तिथि: पात्र कर्मचारी 31 अक्टूबर 2026 तक ओपीएस का विकल्प चुन सकेंगे।
​अंतिम मौका: सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार दिया गया यह विकल्प अंतिम होगा और इसके बाद दूसरा कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।


​लंबे समय से उठ रही थी मांग
​गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की थी। इसके बावजूद कई कर्मचारी ऐसे थे जिनकी भर्ती का विज्ञापन तो 15 मई 2003 से पहले आया था, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारण वे NPS के दायरे में आ गए थे। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार के 3 मार्च 2023 के ज्ञापन की तर्ज पर उन्हें भी ओपीएस का लाभ दिया जाए।
​सरकार ने कर्मचारियों की इस जायज मांग का अध्ययन करने के बाद अब यह फैसला लागू कर दिया है, जिससे राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।


​पंजाब दस्तक की पहल लाई रंग
​पंजाब दस्तक पर आप सभी साथियों ने इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद हमने आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाया और सरकार तक पहुँचाया था। आज कर्मचारियों की इस बड़ी जीत पर पंजाब दस्तक परिवार आप सभी को बधाई देता है।
​✍️ विशेष संदेश: यह खबर पूरी तरह से कर्मचारियों के हित में है। पंजाब दस्तक हमेशा कर्मचारियों और आम जनता के हक़ की आवाज़ को प्रमुखता से उठाता रहेगा।


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