पूर्व विधायक होशियार सिंह ने पिछले 10 वर्षों के ऐच्छिक कोष की जांच के लिए हाई कोर्ट में PIL दायर करने की घोषणा की।

​सार्वजनिक धन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, जनता की अमानत: पूर्व विधायक होशियार सिंह

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पंजाब दस्तक
​रिपोर्टर: वरिष्ठ पत्रकार भेषज

​”अगर जांच होगी तो सबकी होगी, हिसाब होगा तो सबका होगा” — 10 वर्षों के ऐच्छिक कोष की निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट में PIL दायर करेंगे देहरा के पूर्व विधायक
​सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में विदेश प्रवास पर मौजूद पूर्व विधायक होशियार सिंह ने विदेश से ही ‘पंजाब दस्तक’ के साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी विशेष रूप से साझा की है।


​उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के ऐच्छिक निधि (Discretionary Fund) के उपयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की जाएगी।


​”उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और सुशासन सुनिश्चित करना”
​विदेश से ‘पंजाब दस्तक’ से बात करते हुए पूर्व विधायक होशियार सिंह ने स्पष्ट किया कि इस याचिका का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में एक समान, निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना है।


​उन्होंने कहा:
​”पारदर्शिता से जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। जवाबदेही से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, सच्चाई सामने आएगी और सार्वजनिक धन के प्रत्येक रुपये का हिसाब होकर जनता के विश्वास की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।”


​पिछले 10 वर्षों के ऐच्छिक निधि खर्च की होगी स्वतंत्र जांच
​पूर्व विधायक होशियार सिंह ने बताया कि इस जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से मांग की जाएगी कि पिछले 10 वर्षों में दिए गए ऐच्छिक कोष के पाई-पाई के खर्च का हिसाब सामने लाया जाए।


​इस जांच के दायरे में प्रमुख रूप से शामिल होंगे:
​मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री
​विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
​प्रदेश सरकार के समस्त मंत्री
​विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष (चेयरमैन)
​प्रदेश के सभी वर्तमान एवं पूर्व विधायक


​जनता की अमानत है सार्वजनिक धन: होशियार सिंह
​पूर्व विधायक होशियार सिंह ने कड़े शब्दों में दोहराया, “सार्वजनिक धन किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता की अमानत है। ऐच्छिक निधि का उपयोग किसे, कितना और किस प्रक्रिया के तहत किया गया—यह जानने का पूरा अधिकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को है। इसलिए अगर जांच होगी तो सबकी होगी, और अगर हिसाब होगा तो सबका होगा।”


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