केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस वजह के पति को छोड़ देती है, तो वह तलाक से पहले के समय का मेंटेनेंस नहीं मांग सकती।कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें अलग रहने की अवधि का मेंटेनेंस देने को कहा गया था।डिवीजन बेंच ने कहा कि जब पत्नी ने खुद अलग होने का फैसला किया है, तो पहले का मेंटेनेंस देना तर्कसंगत नहीं है।हालांकि, फैमिली कोर्ट द्वारा सोने के गहनों की कीमत लौटाने का आदेश बरकरार रहेगा।
