वोट चोरी के आरोपों की SIT जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, चुनाव आयोग के पास जाने को कहा

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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कई चुनावों में मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि शीर्ष चुनाव निकाय ने उसके समक्ष याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया, कथित तौर पर जनहित में दायर की गई रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कई मौकों पर केंद्र सरकार पर वोट चोरी में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की मदद कर रहा है, इस आरोप को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है।

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