संजौली मस्जिद को गिराने के आदेश, निचली दो मंजिलें भी अवैध, एमसी कोर्ट का बड़ा फैसला

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शिमला, सुरेंद्र राणा: शिमला शहर की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के मामले पर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। एमसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए इन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस तरह अब पूरी पांच मंजिला संजौली मस्जिद अवैध करार दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध माना था। वहीं निचली दो मंजिलों के राजस्व रिकॉर्ड को लेकर जवाब देने को कहा गया था।

वक्फ बोर्ड दावा कर रहा था कि निचली दो मंजिल पुरानी है और यह बोर्ड की जमीन पर बनी है। हालांकि, इसका कोई राजस्व रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जिसके बाद शनिवार को कोर्ट ने निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए इन्हें गिराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट में वक्फ बोर्ड मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। संजौली के रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अधिवक्ता जगत पाल ने फैसले की जानकारी दी।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 3 मई तक हर हाल में सारा अवैध निर्माण गिराने और निचली मंजिलों का राजस्व रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए थे। इसी को लेकर शनिवार को सुनवाई हुई। प्रदेश हाईकोर्ट ने भी छह हफ्ते के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं। यह समयावधि 8 मई को खत्म हो रही है लेकिन इससे पहले ही मामले में कोर्ट ने अंतिम आदेश पारित कर दिए हैं। उधर, मस्जिद कमेटी ने पहले से अवैध घोषित निर्माण गिराने का काम जोरों से चलाया लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है।

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