NRI कोटे पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, कोटे को बताया पैसे कमाने की चाल

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पंजाब: एमबीबीएस में एनआरआई कोटे से दाखिलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका को ही सुनने से ही इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एमबीबीएस में दााखिले के लिए नियमों में बदलाव के मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को जारी रखा है, जिसमें एनआरआई कोटे से दाखिले में रिश्तेदारों को शामिल करने से मना कर दिया था। शीर्ष अदालत ने भी इसे धोखाधड़ी और पैसे की उगाही का तरीका बताया है।

गौरतलब है कि पंजाब के मेडिकल और डेंटल कालेजों में एनआरआई कोटे की लगभग 185 सीटें हैं। पंजाब सरकार ने 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर एनआरआई उम्मीदवार की परिभाषा को बदल दिया था और इस कोटे के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए एनआरआई के रिश्तेदारों को भी योग्य बनाया गया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था।

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