पंजाब में जजों का वेतन बढ़ा, 2016 से मिलेगा लाभ, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दी मंजूरी

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पंजाब दस्तक: पंजाब सरकार ने राज्य में कार्यरत सिविल ज्युडिशियल अधिकारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा।

एरियर की राशि तीन किस्तों में मिलेगी। इनमें सिविल जज जूनियर डिविजन, सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज शामिल हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, नये वेतनमान के अंतर्गत एरियर की 25 फीसदी राशि पहली किस्त के रूप में 31 मार्च 2023 को जारी की जाएगी। इसके बाद 25 फीसदी राशि की दूसरी किस्त 30 अप्रैल को और बाकी 50 फीसदी राशि की तीसरी किस्त 30 जून को दी जाएगी।

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