HPSEBL Higher Pay Scale पर नए आदेश, जानें किसे मिलेगा लाभ

​बड़ी खबर: HPSEBL ने हायर पे स्केल पर जारी किए सख्त आदेश; जानें किसे मिलेगा लाभ, किसकी होगी रिकवरी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

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पंजाब दस्तक
​शिमला। सुरेंद्र राणा।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के वेतन प्रशासन अनुभाग (सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन) द्वारा 27 जून 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों के वेतन और उनके उच्च वेतनमान (Higher Pay Scale) के लाभों से जुड़ा हुआ है।


​बोर्ड प्रबंधन ने ‘एचपीएसईबीएल रिवाइज्ड पे फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशंस, 2022’ के तहत उच्च वेतनमान के लाभों के लिए पात्रता और लागू होने वाली शर्तों की स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। इस नए आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस कर्मचारी को इस वित्तीय लाभ का हक मिलेगा और किस पर कैंची चलेगी।


​आदेश के मुख्य बिंदु: समझिए क्या है पूरा गणित
​12 अप्रैल 2022 या उससे पहले के नियमित कर्मचारी: जो कर्मचारी 12/04/2022 या उससे पहले बोर्ड में नियमित (Regular) रूप से नियुक्त हो चुके थे, उन्हें इन संशोधित नियमों का पूरा लाभ दिया जाएगा।
​अनुबंध (Contract) कर्मचारियों के लिए 2 साल की शर्त: 12/04/2022 या उससे पहले जो कर्मचारी अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) के आधार पर नियुक्त हुए थे, उन्हें नियमित सेवा (Regular Service) के 2 वर्ष पूरे होने के बाद ही यह लाभ मिल सकेगा।
​नए कर्मचारियों को झटका (रेगुलेशन-7A लागू नहीं): आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी 12 अप्रैल 2022 के बाद बोर्ड में नियुक्त हुए हैं, उन पर रेगुलेशन-7(A) लागू नहीं होगा।
​गलत लाभ लेने वालों से होगी वसूली: बोर्ड ने साफ किया है कि अगर नियमों के विपरीत किसी कर्मचारी को पहले गलत तरीके से उच्च वेतनमान का लाभ दे दिया गया है, तो उनके वेतन का पुनर्निर्धारण (Fixation) दोबारा किया जाएगा और अतिरिक्त राशि की वसूली (Recovery) की जाएगी।


​कर्मचारी असमंजस से बचने के लिए मूल आदेश का करें अध्ययन
​पंजाब दस्तक की सलाह: बिजली बोर्ड के इस नए और तकनीकी आदेश को लेकर कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह के असमंजस या भ्रम की स्थिति न बने, इसके लिए संबंधित सभी अधिकारी और कर्मचारी इस कार्यालय आदेश (नोटिफिकेशन) को स्वयं ध्यानपूर्वक पढ़ें। कर्मचारी अपनी पात्रता और वेतन से जुड़ी किसी भी तकनीकी जानकारी या संशय के समाधान के लिए सीधे अपने संबंधित प्रशासनिक भाग/शाखा से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।


​ब्यूरो रिपोर्ट: सुरेंद्र राणा
​नोट: इस आदेश की पूरी आधिकारिक नोटिफिकेशन नीचे संलग्न है, जिसे आप देख सकते हैं।
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