गिरफ्तारी से बचने को जमानत की अर्जी, प्रदेश उच्च न्यायालय में विधायक की याचिका पर आज होगी सुनवाई

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चम्बा: चुराह के विधायक डा. हंसराज ने युवती के यौन शोषण के मामले में पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत में हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की है। विधायक की इस अग्रिम जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सोमवार को पुलिस की ओर से जांच में सहयोग के लिए जारी नोटिस के बाद भी विधायक डा. हंसराज महिला पुलिस थाना नहीं पहुंच पाए। पुलिस की ओर से रविवार को चुराह के विधायक डा. हंसराज को यौन शोषण के मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को महिला पुलिस थाना चंबा तलब किया है। मगर विधायक ने महिला पुलिस थाना आने की बजाय वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर दी। पुलिस सोमवार को भी पीडि़त युवती की मौजूदगी में जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए साक्ष्य जुटाकर विधायक की गिरफ्तारी के लिए मजबूत आधार करने में जुटी हुई है। मामले में पोस्को एक्ट की धारा शामिल होने के बाद से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।

उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले चुराह की एक युवती ने चुराह के विधायक हंसराज पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप था कि जब वह नाबालिग थी तो बहला-फुसलाकर उसका शोषण किया गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 व पोस्को अधिनियम 6 के तहत मामला दर्ज किया है। उधर, सोमवार को चुराह हलके के पूर्व विधायक सुरिंद्र भारद्वाज ने डीसी चंबा के माध्यम से मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कर पीडि़त युवती को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक विधायक का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में हैं। इसके साथ ही एसएफआई की चंबा इकाई ने भी डीसी व एसपी चंबा को ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। विधायक द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना काफी शर्मसार है।

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