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होटलों-ढाबों को हाई कोर्ट के निर्देश: कूड़ा फैलाने पर 5000 तक के जुर्माने के नोटिस लगाना जरूरी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, होम-स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी), ढाबे आदि में कूड़ा फैलाने पर 5,000 रुपए तक के जुर्माने से जुड़े नोटिस लगाना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आदेश दिए कि वे रिसेप्शन क्षेत्र में नोटिस/पोस्ट प्रदर्शित करें, जिसमें यह सूचित किया गया हो कि अनुचित तरीके से कचरा निपटान और कूड़ा फैलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि रिसेप्शन/काउंटर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कचरा प्रबंधन और वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए।

कोर्ट ने दुकानदार, संबंधित सफाई अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग सहित पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि सभी पंचायतों, नगर पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों को चालान-बुक उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे हिमाचल प्रदेश गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के तहत चालान (जुर्माना टिकट) काट सकें।

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