शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल में शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अवैध रूप से बनाई गईं 3 मंजिल गिराने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर अवैध हिस्से को गिराना होगा।
संजौली की मस्जिद कमेटी ने 12 सितंबर को एक एप्लिकेशन नगर निगम आयुक्त कोर्ट को दी थी, जिसमें टॉप की 3 मंजिलें थी, जिसमें टॉप की 3 मंजिलें गिराने का प्रस्ताव था। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर MC आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
वहीं, कोर्ट ने संजौली मस्जिद के आसपास रह रहे लोकल रहवासियों की इस केस में पार्टी बनने के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया।