शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब मंगलवार से अति आवश्यक और प्रशासनिक जरूरत होने पर सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही तबादले हो सकेंगे।इस संबंध में सोमवार शाम कोमुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से सोमवार शाम को प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इन निर्देशों के तहत सरकार ने 21 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन से केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप हो। सभी विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए कहा गया है।

बता दें विगत अक्तूबर तक सरकार ने माह के अंतिम चार दिन तबादले करने के लिए तय किए थे। 20 तारीख के बाद तबादलों की फाइलों पर काम होता था और अंतिम चार दिनों में तबादला आदेश जारी होते थे। इस दौरान मंत्रियों को भी संबंधित विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों को बदलने की शक्तियां दी गई थीं। अब सरकार ने तबादलों पर पूर्ण रोक लगाते हुए सिर्फ मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार सुरक्षित रखा है। 21 अक्तूबर 2023 को आदेश जारी कर सरकार ने सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाकर मंत्रियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया था। 1 नवंबर से तबादलों पर पूर्ण रोक लगाने का फैसला लिया गया था। इस तारीख को बदलकर अब तबादलों पर 21 नवंबर से पूर्ण रोक लगाने का फैसला लिया है।

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