पंजाब की कानून व्यवस्था पर हाईकोर्ट की ये सख्त टिप्पणी

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पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे पंजाब के लोग चिंतित हैं.

हाईकोर्ट ने कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों, संघों, समूहों की ओर से कानून को अपने हाथ में लेने की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. दूसरी तरफ राज्य के अधिकारी (सरकार और पुलिस प्रशासन) मूक दर्शक बने हुए हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है न कि नागरिकों में भय का माहौल पैदा करना.

मामले में पेश दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि मामला वाकई गंभीर है. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां कोई अप्रिय घटना न हो. इस मामले में याचिकाकर्ता 70 साल के हरभजन सिंह और 71 साल के सतिंदर कौर हैं. वह मेसर्स चतर सिंह जीवन सिंह पब्लिशिंग हाउस के पार्टनर हैं. अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के पास मंडी में उनका कारोबार है. मामले में प्रदर्शनकारी याची पक्ष की इस काफी पुरानी दुकान के बाहर धरने पर बैठे थे.

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