त्योहारों पर मिलावटी मिठाई बेची तो खैर नहीं:मोहाली प्रशासन की दुकानदारों को चेतावनी

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पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा: फेस्टिवल सीजन को लेकर मोहाली जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मोहाली की सिविल सर्जन डॉ. आदर्शपाल कौर ने दुकानदारों से मिलावट रहित मिठाई बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत मिलावटी खाद्य सामान बेचना गैरकानूनी है और इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में दुकानदारों को शुद्ध और मिलावट रहित खाद्य सामग्री बेचने को कहा गया है।

ऐसा न करने पर उनके लाइसेंस तक रद्द किए जाने की बात कही गई है। वहीं ग्राहकों को भी जागरूक रहने को कहा गया है। रविवार को फूड सेफ्टी विंग ने कुराली और न्यू चंडीगढ़ में मिठाई की दुकानों पर चेकिंग भी की। इस दौरान दुकानों से सैंपल इकट्‌ठे किए गए।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) डॉ. सुभाष कुमार ने खाने-पीने वाली वस्तुओं को बनाने और बेचने वाले दुकानदारों को हिदायतें दी हैं कि शुद्ध और स्वच्छता भरे माहौल में सामान बेचें। इन दुकानदारों में हलवाइयों, करियाना दुकानदारों, सब्जी-फल विक्रेताओं, दूध बेचने वालों समेत अन्य फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) शामिल हैं। दुकानदारों को बताया गया है कि जिला स्वास्थ्य विभाग का फूड सेफ्टी विंग लगातार दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाए हुए है।

विभाग ने कहा है कि स्वच्छ माहौल में शुद्ध खाद्य सामान बेचने वालों को इस प्रकार की चेकिंग से डरने की जरूरत नहीं है। बता दें कि हाल ही में जिले के डिप्टी कमिश्नर अमित तलवार ने मीटिंग में फेस्टिवल सीजन को लेकर चेकिंग अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए थे।

ट्रे पर बताना होगा कब तक खाने योग्य मिठाई

वहीं दुकानदारों को कहा गया है कि दुकानों में ट्रे या खुले में पड़ी मिठाइयां किस तारीख तक खाने के योग्य है इस बारे में बताना होगा। इस संबंध में दुकानदार को ट्रे पर पर्ची लगानी अनिवार्य होगी। ऐसा न करने वाले दुकानदारों का चालान काट कर जुर्माना किया जाएगा। आमतौर पर दुकानदार ट्रे और खुले में मिठाई रखते हैं और ग्राहकों को यही नहीं पता चल पाता कि किस अवधि तक यह मिठाइयां खाने योग्य हैं।

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