शिमला, सुरेंद्र राणा:शिमला में एक टीचर ने अपनी ही स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की और उसे कुछ अश्लील फोटो-वीडियो भी दिखाए। यह आरोप पीड़ित छात्रा की मां ने पुलिस को दी शिकायत में लगाए हैं। मां की शिकायत पर ढली थाना में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, जुन्गा के एक सरकारी स्कूल में कला अध्यापक योगेंद्र, छात्रा को क्लास रूम से बाहर ले जाता है। इस दौरान उसने छात्रा को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील वीडियो दिखाने का प्रयास किया और अश्लील हरकतें की भी।
स्कूल से घर जाने के बाद बच्ची ने यह बात अपनी मां को बताई। इसके बाद बच्ची की मां जुन्गा पुलिस चौकी में शिकायत लेकर पहुंची। मां की शिकायत पर शिमला के ढली पुलिस थाना में IPC की धारा 354, 354(A) और पोक्सो एक्ट की धारा 10, 12 के तहत मामला दर्ज कर दिया है।
जानें कब लगती है IPC की धारा 354, 354(A)
IPC की धारा 354 में उस दौरान लगती है जब कोई व्यक्ति किसी लड़की या महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील वीडियो व साहित्य दिखाने का प्रयास करता है। इसी तरह 354 (A) महिला वलड़की को गलत ढंग से छूने का प्रयास करने पर लगती है।
पुलिस ने 14 वर्षीय छात्रा के साथ इस हरकत के बाद पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है और जांच तेज कर दी है। जल्द छात्रा और उसके परिजन के बयान कलमबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद आरोपी टीचर की गिरफ्तारी होगी। छात्रा अब डरी व सहमी हुई है।