हिमाचल पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप याचिका पर HC ने जारी किए नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब

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शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा सवालों के घेरे में है। इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर हिमाचल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने हिमाचल सरकार, हिमाचल लोक सेवा आयोग और कांगड़ा पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। सभी को चार हफ्तों के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। याचिका में पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

हिमाचल लोक सेवा आयोग ने पुलिस भर्ती के लिए 15 जून को लिखित परीक्षा करवाई थी, जो प्रदेश भर में 18 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

अधिवक्ता विनय शर्मा ने कहा कि लोक सेवा आयोग को परीक्षा केंद्रों में नकल की लगभग 1 हजार 600 शिकायतें मिली थीं। याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल में नकल कर 17 हजार शिक्षकों को हटाने के मामले का भी हवाला दिया। याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए और सीबीआई से जांच की मांग की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

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