हिमाचल HC में निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई: 24 अप्रैल को दोबारा होगी सुनवाई

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शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल हाईकोर्ट में आज (बुधवार) तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अदालत में निर्दलीय विधायकों के एडवोकेट ने अपनी दलीलें दी और इस्तीफा स्वीकार करने के लिए स्पीकर को आदेश देने का आग्रह किया। हाईकोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। उस दिन स्पीकर विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया अदालत में अपना जवाब देंगे।

वहीं तीन निर्दलीय विधायकों को लेकर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि, एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार, कोई भी चुना हुआ विधायक दल बदल नहीं कर सकता। यहां तक की पांच साल तक इंडिपेंडेंट MLA भी नहीं। यदि ऐसा करता है तो वह एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को अट्रैक्ट करता है। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट MLA के जवाब और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो उचित होगा, वह निर्णय दिया जाएगा।

दोपहर बाद विधानसभा में तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा में स्पीकर के सामने पेश हुए और स्पीकर के शो कॉज नोटिस का लिखित जवाब दिया। विधायकों ने अपने जवाब में कहा- उन्होंने बिना किसी दबाव के इस्तीफा दिया है। इसलिए इस्तीफा स्वीकार किया जाए। इसके आधार पर स्पीकर आगामी कार्रवाई करेंगे।

स्पीकर ने कहा- माननीय विधायकों ने उनके संवैधानिक अधिकार को चैलेंज किया है। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। वह 24 अप्रैल तक अदालत को अपना जवाब देंगे। उन्होंने कहा- अब मामला दो दो जगह चल रहा है। ऐसे में अब चाहकर भी वह 24 अप्रैल से पहले इस्तीफे पर फैसला नहीं दे पाएंगे।

 

 

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