एचआरटीसी कंडक्टरों को 20 साल की सेवा पर दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट

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शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के परिचालकों को अब 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) का लाभ मिलेगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए परिवहन निगम को आदेश दिया कि वह छह माह के भीतर इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करे और लाभार्थी कर्मचारियों को इसकी सूचना भी दे। अदालत ने इस मामले में निगम की ओर से 8 मई 2023 को पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने यह आदेश रजनीश कुमार बनाम एचआरटीसी मामले में पारित किया गया।याचिकाकर्ता ने शिकायत दी थी कि उन्होंने 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, इसके बावजूद उन्हें 10 सितंबर 2015 को जारी अधिसूचना के तहत मिलने वाली दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने निगम की ओर से उनकी मांग अस्वीकार करने वाले आदेश को मनमाना और नियमों के विपरीत बताया था। सुनवाई के दौरान परिवहन निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निगम ने 20 दिसंबर 2025 को नई कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन जारी की हैं। इन नई हिदायतों में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले परिचालकों को दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने से संबंधित शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। गौरतलब है कि इंक्रीमेंट से जुड़े ऐसे ही मामलों को लेकर हाईकोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं लंबित हैं। इस फैसले से अनेक परिचालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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