शिमला: सुरेंद्र राणा, प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी सुनवाई 2 जनवरी को होगी। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य विधायकों ने उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी मांग को वापस ले लिया है जबकि अन्य सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्त्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के पश्चात इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस होनी है। आज सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया है। अब आगामी बहस के लिए मामले की सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने उपमुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।
वन्ही मामले पर सुनवाई के दौरान भाजपा विधायकों की ओर से उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को गैर-कानूनी ठहराने संबंधी मांग की याचिका को वापस ले लिया गया है।
