पंजाब दस्तक
सुरेंद्र राणा: चंडीगढ़
ट्राईसिटी में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और टैक्सी-ऑटो चालकों के लिए एक बेहद बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक कड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए मशहूर कैब एग्रीगेटर कंपनी ‘ओला’ (Ola) का लाइसेंस अगले 6 महीनों के लिए तुरंत प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है।
प्रशासन की ओर से साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि इस निलंबन अवधि के दौरान कंपनी की किसी भी नई या लंबित एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आम जनता को भी फिलहाल इस माध्यम से बुकिंग न करने की सलाह दी है।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ा एक्शन, सड़कों पर शुरू हुई नाकेबंदी
सूत्रों के मुताबिक, कंपनी द्वारा तय गाइडलाइंस और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियमों का पालन न करने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया है। आदेश लागू होते ही आज चंडीगढ़ की सड़कों पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दी।
शहर के विभिन्न एंट्री पॉइंट्स और मुख्य चौकों पर विशेष नाकेबंदी की गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ रही ओला कैब्स और ऑटो के खिलाफ धड़ाधड़ चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है।
असमंजस में चालक और यात्री, संभलकर सफर करने की सलाह
इस अचानक हुई कार्रवाई और चालान प्रक्रिया से जहां एक तरफ वाहन चालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आम मुसाफिरों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
प्रशासनिक अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में नियमों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी असुविधा या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फिलहाल सुरक्षित और अधिकृत सार्वजनिक परिवहन (जैसे CTU बसों या अन्य वैध साधनों) का विकल्प चुनें।
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