BREAKING सुप्रीम कोर्ट का बागी MLA को स्टे देने से इनकारः 6 मई तक चुनाव प्रोसेस शुरू नहीं होगा; विधानसभा स्पीकर-सेक्रेटरी को नोटिस, मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के छह बागी विधायकों की स्टे देने की मांग को सोमवार को खारिज कर दिया। मगर SC ने 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव का प्रोसेस शुरू करने पर रोक लगा दी है। इस बीच SC ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने इस केस को छह मई तक डिसाइड करेगा। सात मई को हिमाचल में लोकसभा के साथ साथ छह सीटों पर विधानसभा उप चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की जानी है। ऐसे में SC के ऑर्डर के बाद फिलहाल हिमाचल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विधानसभा उप चुनाव कराने के आदेशों पर रोक लग गई है। अब SC का फैसला आने के बाद ही ECI चुनाव को लेकर आगे बढ़ पाएगा।

बता दें कि हिमाचल के छह बागी विधायकों ने स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के अयोग्य ठहराने के आदेशों को SC में चुनौती दी है। आज इस पर SC में सुनवाई हुई। भाजपा विधायकों की ओर से SC में हरीश साल्वे और सत्यपाल जैन पेश हए, जबकि हिमाचल सरकार की

ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपीयर हुए।

सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई होगी। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने के आदेश को SC में चुनौती दी है। उधर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने अयोग्य ठहराए इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव की घोषणा कर दी है।

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