सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को नगर निगम  के दो वार्डो के  पुनर्सीमांकन के दिए निर्देश

Spread the love

शिमला, सुरेन्द्र राणा; हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को बड़ा झटका दिया है. शिमला नगर निगम में किए गए दो वार्डो के पुनर्सीमांकन पर हाईकोर्ट ने शिमला के उपायुक्त को पुनर्विचार करने के निर्देश जारी किए हैं.

पुनर्सीमांकन को लेकर उच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर की गई थी. इन याचिकाओं में दो याचिका समरहिल वॉर्ड के सीमांकन और एक याचिका नाभा वार्ड के सीमांकन से जुड़ी हुई थी. इसके अलावा एक याचिका समरहिल वॉर्ड रोस्टर रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर भी दायर की गई थी. रोस्टर से जुड़ी इस याचिका में समरहिल बोर्ड को महिलाओं के लिए रिजर्व करने पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी.

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुनर्सीमांकन की याचिका को स्वीकार करते हुए वार्ड नंबर 5 समरहिल और वार्ड नंबर 11 नाभा में किए गए पुनर्सीमांकन पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा रोस्टर को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है.  हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से सिर्फ वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 11 के पुनर्सीमांकन पर विचार करने के आदेश जारी किए गए हैं. अन्य वार्डों में सरकार की ओर से किए गए  पुनर्सीमांकन की स्थिति यथावत बनी रहेगी.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *