शिमला ब्यूरो,सोलन में चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में कायदे कानूनों को ताक पर रखकर हुए निर्माण से सबक लेकर सरकार ने 9 साल बाद प्रदेश में अपार्टमेंट एक्ट को दोबारा लागू करने का फैसला किया है। एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में आवासीय परियोजनाओं के मनमाने निर्माण पर अंकुश लगेगा और बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की वसूली शुरू होगी, जिससे प्रदेश की आय होगी। अपार्टमेंट एक्ट के तहत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की शक्तियां दी जाएंगी। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने इसकी पुष्टि की है।
