चेस्टर हिल में गड़बड़ी की हो न्यायिक जांच, एक्टिंग CS संजय गुप्ता को पद से हटाया जाए- संजय चौहान

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शिमला, सुरेंद्र राणा:हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के चेस्टर हिल मामले में कथित गड़बड़ी को लेकर CPIM ने दोबारा सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने इस मामले में कार्यकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर आरोप दोहराते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है. CPIM की मांग है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए. CPIM के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकती है. इस मामले पर सख़्त से सख़्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाले वक़्त में पार्टी इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेगी.

बता दें कि चेस्टर हिल पर पहले ही तहसीलदार और एसडीएम स्तर से जांच रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जिसमें धारा-118 के उल्लंघन के प्रमाण मिले हैं. इसके बावजूद न तो निर्माण कार्य पर कोई रोक लगाई है और न ही फ्लैट्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. बड़ा विवाद ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (जेडीए) को लेकर सामने आया है. आरोप है कि अन्य राज्यों के निवेशकों ने हिमाचल के एक ही परिवार से जुड़े चार सदस्यों के नाम पर जमीन खरीदी और फिर उस पर करोड़ों रुपये का निवेश कर टाउनशिप विकसित की. जेडीए के माध्यम से धारा-118 की शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिसमें गैर-हिमाचली लोगों ने स्थानीय कृषकों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया. प्रदेश में लागू धारा-118 के तहत अन्य राज्यों के लोग सीधे तौर पर जमीन नहीं खरीद सकते. केवल वही व्यक्ति भूमि खरीद सकता है, जो राज्य का कृषक हो. इस कानून का उद्देश्य प्रदेश की भूमि को बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रखना है. कई मामलों में देखा है कि बाहरी निवेशक स्थानीय लोगों को मोहरा बनाकर इस कानून को दरकिनार करते हैं और बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर लेते हैं.

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