शिमला, सुरेन्द्र राणा: संजौली मस्जिद विवाद मामले में शिमला की एक जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की अपील खारिज कर दी है. जिला अदालत ने एमसी कोर्ट के फैसले को ही बहाल रखा है. ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.

यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग के समक्ष सुनवाई को लगा था. फैसले के बाद संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष, ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाजेशन और लोकल रेजिडेंट्स संजौली के वकील ने मीडिया से बातचीत की.

ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन के वकील ने कहा कि, ‘विश्व भूषण ने कहा कि हमारी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. एमसी कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा.

ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा. हमारा तर्क था कि मस्जिद कमेटी की तरफ से जो लोग एमसी कोर्ट में हाजिर हुए थे उनके पास अपीयर होने की कोई अथॉरिटी नहीं थी. एमसी एक्ट में डीम्ड सेंक्शन की बात कही गई उस डीम्ड सेंक्शन पर भी चर्चा नहीं की गई है. एमसी कोर्ट से ऑर्डर पास करते समय उपयुक्त पार्टी को शामिल नहीं किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed