दिल्ली: पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही सीबीआई के किसी मामले की जांच करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी सरकार के लिए राहत की खबर है। शीर्ष अदालत ने उसकी अर्जी को सुनवाई के योग्य माना है।
इसके अलावा केंद्र सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बैंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। बैंच ने कहा कि यह मामला इस बात का है कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी सहमति को वापस ले लिया, तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है।
